नंबर 1 जिस परिवार में कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो यानी कि कर अदा करता हो वह इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकता है।
नंबर दो जिस परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण में 200000 प्रतिवर्ष शहरों में तीन लाख प्रतिवर्ष हो वह भी इस सुविधा का फायदा नहीं उठा सकता है।
नंबर 3 जिस घर में 5 एकड़ सिंचित भूमि हो वह इस सुविधा का पात्र नहीं माना गया है
नंबर 4 जिस घर में टेक्टर हो वह भी इस सुविधा को नहीं ले सकता है।
नंबर 5 जिस परिवार में घर के अंदर ऐसी लगा हो वह भी इस का पात्र नहीं माना गया है।
नंबर 6 जिस परिवार के अंदर किसी के पास भी चार पहिया वाहन हो वह इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकता है।
नंबर 7 जिस घर के अंदर 5 केवीए की क्षमता से अधिक का जरनेटर हो वह भी इसका लाभ नहीं ले सकता है।
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नंबर 8 एक या एक से अधिक हथियार का लाइसेंस रखता हो वह भी इस सुविधा का पात्र नहीं माना गया है।
नंबर 9 जिस घर में 100 वर्ग मीटर यानी कि (1072.39 वर्ग फिट) प्लॉट या फ्लैट हो वह भी इस सुविधा का पात्र नहीं माना गया है
नंबर 10 जिसके पास 80 वर्ग मीटर कारपोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो वह भी इस सुविधा का पात्र नहीं माना गया है।
अगर आप बताए गए कोई भी एक नियम फॉलो करते हो तो आप इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकते हैं और आज ही अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर दें सरकार इसके लिए तेजी से प्रक्रिया प्रारंभ करने वाली है और आप इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकते हैं यह गरीब लोगों के लिए जो कि इसके पात्र लोग हैं जो कई वर्षों से वंचित रह रहे हैं उन लोगों की सुविधा को देखकर यह नियम सरकार ने तैयार किए गए हैं और यह नियम सभी पर प्रभावी तरीके से लागू होंगे।
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